रांची: राज्य में भू माफियाओं और दलालों पर शिकंजा कसने में सरकार पूरी तरह विफल है. लिहाजा आए दिन जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध खरीदी बिक्री की खबरें आती है, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है. सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात तो करती है, लेकिन कुछ कंक्रीट नजर नहीं आता. राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान त्रिस्तरीय कमेटी बनाने की बात कही थी, जो प्रमंडल, जिला एवं राज्य स्तर पर होगी. लेकिन अब तक वह भी नहीं बनी और अदालत में आज नई कमेटी बनाने की बात कही जा रही है. ये बाते आज झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कही.

अगली सुनवाई 9 अप्रैल को
दरअसल, भू माफियाओं ने पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर कब्जे के इरादे से जमीन पर बनी बाउंड्री को तोड़ दिया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया है. बता दें कि, स्थानीय अखबार में छपी खबर के आधार पर हाई कोर्ट ने यह कदम उठाया था. मामले में मुख्य सचिव को अल्टीमेटम देते हुए आगामी 30 मार्च तक ठोस कदम उठाने को कहा है. वहीं, अगली सुनवाई 9 अप्रैल को मुकर्रर की गई है.
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