Koderma: ST-34/2022, जमीन विवाद (पानी बहाने को लेकर) में किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने आरोपी 1. विक्रम रजक, 35 वर्ष, डोमचांच जिला- कोडरमा निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना लगाया. वही 5000 रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अन्य धाराओं में भी सुनाई गई सजा
इसके अलावे 323 IPC में 1 वर्ष, 504 आईपीसी में 1 वर्ष, 506 में 1 वर्ष की सजा भगत नहीं होगी सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगे. मामला वर्ष 2020 का है. इसे लेकर डोमचांच थाना में विक्रम रजक ने थाना कांड संख्या 109/2023, दर्ज कराया गया था.

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 307 सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए 8 वर्ष कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
