Ranchi: गुमला की 6 वर्षीय बच्ची लापता मामले में मां चंद्रमुनि उराइन के द्वारा दायर हेवीयस कार्पस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की सुनवाई के दौरान अदालत सख्त नजर आया है.
2018 से अब तक की जांच पर सवाल
2018 से अब तक रहे पुलिस अधीक्षक (SP) एवं केस अनुसंधानकर्ता (IO) को तलब किया अदालत ने सरकार को चेताया कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि लगभग 7 साल बीतने के बाद भी इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है मामला झारखंड हाई कोर्ट में आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही है और पुलिस समय की मांग कर रही है ऐसे में मामला सीबीआई को ही हस्तांतरण करना सही होगा, मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी.

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