ED कोर्ट ने तय की आलमगीर के बेल की शर्तें, पासपोर्ट और 1-1 लाख के दो बेलर देने का निर्देश

Ranchi : जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद रांची पीएमएलए ( प्रीवेन्शन ऑफ...

Ranchi : जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद रांची पीएमएलए ( प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट )  की विशेष कोर्ट ने जमानत के लिए शर्तें निर्धारित कर दी है. पीएमएलए कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि अमलगीर आलम को जेल से बाहर निकलने के लिए एक एक लाख के दो निजी मुचलके पीएमएलए कोर्ट में जमा करने होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि आलमगीर आलम को अपना पासपोर्ट पीएमएलए कोर्ट में जमा करना होगा. कोर्ट ने एक बेलर नजदीकी रिश्तेदार और एक बेलर लोकल देने की शर्त रखी है.

जमानत अवधि में जेल से बाहर रहने के दौरान इस केस से जुड़े गवाहों से आलमगीर आलम को दूर रहने का सख्त निर्देश दिया है. उक्त शर्तो को पूरा करने के बाद आलमगीर आलम जेल की सलाखों से बाहर आ सकते हैं. बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे झारखंड के पूर्व मंत्री और कोंग्रेस के कद्दावर नेता आलमगीर आलम को बेल दे थी. बेल देते हुए शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जमानत शर्तें निर्धारित करने के लिए कहा था. जिसके आलोक में ट्रायल कोर्ट ने बेल की शर्तें तय की हैं.

 

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