Ranchi: डोरंडा में प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी मां की हत्या करने के चर्चित मामले के आरोपी शाहिद खान को अग्रिम जमानत याचिका(ABP) खारिज कर दी. मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी याचिका खारिज कर दी. मामला डोरंडा थाना क्षेत्र का है. शाहिद खान पर उसकी प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमिका की मां की हत्या का आरोप है. इस संबंध में मृतिका के देवर ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में शाहिद खान पर प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी मां का गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. घटनास्थल से खून से सने बेडशीट और तकिया बरामद हुए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने और सिर में चोट से मौत की पुष्टि हुई है. अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और जांच अभी जारी है, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता.
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