Ranchi: शहर में ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर और वैज्ञानिक बनाने के लिए रांची नगर निगम ने Bulk Waste Generators (BWGs) के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक की अध्यक्षता अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने की. इसमें शहर के विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का पालन करने और SWM CPCB पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया. अपर नगर आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से सभी Bulk Waste Generators के लिए चार रंगों के डस्टबिन (हरा, नीला, लाल और काला) रखना और स्रोत स्तर पर कचरे का अलग-अलग संग्रह करना अनिवार्य है. इसका उद्देश्य शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है.
किन संस्थानों को कराना होगा पंजीकरण
उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्र 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक, प्रतिदिन 40 हजार लीटर या उससे अधिक पानी की खपत या प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, उन्हें Bulk Waste Generator की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे सभी संस्थानों को SWM CPCB पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद संस्थानों में निकलने वाले कचरे के संग्रह, पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से निपटान की निगरानी की जाएगी, जिससे पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी.

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अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी Bulk Waste Generators अपने परिसर में निकलने वाले गीले और बागवानी कचरे का स्वयं प्रसंस्करण (Processing) करें. यदि कोई संस्था ऐसा नहीं कर सकती है, तो उसे अधिकृत और पंजीकृत सेवा प्रदाता से Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) के तहत प्रमाण-पत्र लेना होगा.
बैठक के दौरान नगर निगम की टीम ने SWM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो भी दिखाया, ताकि संस्थानों को पंजीकरण में किसी तरह की परेशानी न हो. अपर नगर आयुक्त ने सभी पात्र संस्थानों से जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीकरण कराने और नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की. उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.


