Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्रशिक्षित स्नातक (TGT) शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पात्र शिक्षकों को समान वरीयता, अपग्रेडेड वेतनमान और वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ 12 सप्ताह के भीतर प्रदान किया जाए.
भेदभाव नहीं किया जा सकता
अदालत ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षकों के साथ सेवा लाभों में भेदभाव नहीं किया जा सकता. यदि किसी शिक्षक को समान पद और समान सेवा अवधि के बावजूद वरीयता, वेतनमान या वेतनवृद्धि से वंचित रखा गया है, तो उसे नियमानुसार सभी परिणामी लाभ दिए जाएं.

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12 सप्ताह में निर्णय का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 12 सप्ताह के भीतर सभी पात्र शिक्षकों के मामलों पर निर्णय लेकर उन्हें सेवा लाभ उपलब्ध कराएं. इस फैसले से राज्य के बड़ी संख्या में TGT शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है.


