आदिवासी युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Simdega: एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 22/2024 के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में आरोपी ताहिर अंसारी को...

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सांकेतिक तस्वीर

Simdega: एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 22/2024 के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में आरोपी ताहिर अंसारी को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई.

युवती के साथ किया था दुष्कर्म

बताया गया कि कर्रा निवासी ताहिर अंसारी ठेठईटांगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर जलमीनार निर्माण का कार्य कर रहा था. वह जिस इलाके में किराए पर रहता था, उसी इलाके की एक आदिवासी युवती पर उसकी कई दिनों से बुरी नजर थी. इसी क्रम में 21 मई 2024 की सुबह आदिवासी युवती शौच के लिए जा रही थी. इसी दौरान ताहिर ने उसका पीछा कर सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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मामला दर्ज कर भेजा गया था जेल

घटना के बाद ठेठईटांगर थाना में ताहिर अंसारी के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने आठ गवाहों और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने ताहिर अंसारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई.

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