Ranchi: वित्त विभाग ने राज्य के राजस्व संग्रह और डिजिटल प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है. अब झारखंड ई-ग्रास पोर्टल (Jharkhand e-GRAS Portal) के माध्यम से भुगतान करने वाले गेस्ट यूजर के लिए अपनी पूरी विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. वित्त विभाग की संयुक्त सचिव ज्योति कुमारी झा द्वारा इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है.
क्यों उठाया गया यह कदम?
विभागीय समीक्षा के दौरान यह गंभीर बात सामने आई थी, कि पोर्टल पर कई भुगतानकर्ता गेस्ट यूजर के विकल्प के जरिए लॉगिन करके भुगतान करते थे. इससे पोर्टल पर भुगतान करने वाले व्यक्ति की संपूर्ण विवरणी (पूर्ण विवरण) दर्ज नहीं हो पाती थी. जानकारी के अभाव में भविष्य में कई तरह की कानूनी और प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं, जिन्हें दूर करना सरकार के लिए बेहद आवश्यक हो गया था.
लागू हुआ नया नियम
वित्त विभाग ने पोर्टल में आवश्यक तकनीकी संशोधन किए हैं. इसके तहत यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है, कि 25 जुलाई के पश्चात कोई भी गेस्ट यूजर बिना अपनी विस्तृत विवरणी दर्ज किए आगे की भुगतान प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकेगा. पोर्टल अब पूरी जानकारी भरने के बाद ही आगे की कार्रवाई की अनुमति देगा.
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
सरकार ने सभी संबंधित विभागों, कोषागार अधिकारियों और NIC की टीम को इस नए बदलाव से पूरी तरह अवगत कराने और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इस बदलाव से राज्य में राजस्व प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा-जोखा अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा.
