Ranchi: रिम्स जमीन का फर्जीवाड़ा कर अवैध निर्माण मामला के आरोपी बिल्डर शुभम साबू की जमानत याचिका ACB के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने खारिज कर दी. अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया.

फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जाने का आरोप
फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेज के आधार पर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन का अतिक्रमण कर खरीद बिक्री मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB )ने लकी कंस्ट्रक्शन के MD बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था. उसपर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च कर उक्त विवादित जमीन पर अपार्टमेंट बना कर खरीद बिक्री का आरोप है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिम्स की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले की जांच कर रही है. अबतक की जांच में यह सामने आया है कि जालसाजों ने रिम्स की मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ अर्थात कुल 9.65 एकड़ की खरीद बिक्री की थी. इसमें जमीन दलाल, बिल्डर, अधिकारी के एक संगठित गिरोह सक्रिय था. सबने मिलकर इस करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया व अपार्टमेंट खड़ा कर दिया.
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