रांची : झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से 19 मार्च 2026 तक प्रस्तावित है. इसे देखते हुए विधानसभा के नए भवन परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह आदेश 18 फरवरी सुबह 8.00 बजे से 19 मार्च रात 10.00 बजे तक प्रभावी रहेगा. हालांकि यह प्रतिबंध झारखंड उच्च न्यायालय परिसर पर लागू नहीं होगा.

जुलूस, धरना और भीड़ जुटाने पर पूरी तरह रोक
निषेधाज्ञा के तहत 750 मीटर क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी, हालांकि सरकारी कार्य और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है. किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना, लाठी-डंडा, तीर-धनुष या अन्य पारंपरिक हथियार रखना प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या घेराव करने तथा लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

