Ranchi: झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी. आपको जानकारी दें, की झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली 2026 को चुनौती देते हुए लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने महाधिवक्ता रोहित राय से कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए, तब तक झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया आगे ना बढ़ाई जाए. इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष अपनी सहमति जताई है. याचिका में झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के तहत मांगे गये आवेदन चुनौती दी गयी है और बताया गया है कि नियमावली कुछ ऐसे प्रावधान हो जो विधि सम्मत नहीं हैं.


