Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर घोटाला मामले के आरोपी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष कुमार को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रांची PMLA की विशेष अदालत ने संतोष कुमार की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब कोर्ट संतोष के खिलाफ चार्ज फ्रेम (आरोप गठन) की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

इसी वर्ष PMLA कोर्ट में किया था सरेंडर
संतोष कुमार ने इसी वर्ष PMLA कोर्ट में सरेंडर किया था. सरेंडर के बाद कोर्ट ने संतोष कुमार को जमानत दे दीथी . अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके, पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर संतोष कुमार की याचिका मंजूर की थी.
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