रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के विरोध दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराने का आदेश दे दिया है. जिसके बाद इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है इस बीच राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.

इसके लिए कानून के जानकारों से राय मशवरा किया जा रहा है. कानूनी जानकारों से राय मशवरा करने के बाद जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है.
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दरअसल ED के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच CBI से कराने का आदेश सुनाया है. ED के अधिकारियों के विरुद्ध खिलाफ मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.
जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. लेकिन अब राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कानूनी लड़ाई देश की शीर्ष अदालत तक भी जा सकती है.

