रांची: सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में ED के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरा ED की ओर से वरीय अधिवक्ता एस वी राजू ने पक्ष रखा. अपनी बहस में उन्होंने कहा कि ED के अधिकारियों के विरुद्ध किए केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह पूरा केस मनगढ़ंत है. वही राज्य सरकार की ओर से इस मामले की CBI जांच कराने के ED के आग्रह का पुरजोर विरोध किया गया और कहा गया कि यह एक सामान्य केस है. इस केस से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस के बीच टकराव की स्थिति के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को कोर्ट ने फिलहाल विस्तार दिया है. दरअसल ED के अधिकारियों के विरुद्ध खिलाफ मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में ईडी ने पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच पर रोक लगी हुई है.


