रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पाकुड़ में फर्जी दस्तावेज के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति लेकर खनन पट्टा हासिल करने वाली आठ कंपनियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव की ओर से याचिका दाखिल की गई है. जिसमें पाकुड़ जिले में खनन कार्य में लगी कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर उक्त सभी आठ कंपनियां का खनन पट्टा लीज रद्द कर दिया गया और एसीबी ने निगरानी विभाग से प्रारंभिक जांच की अनुमति मांगी थी जो अभी लंबित है इस पर अदालत ने निगरानी विभाग के सचिव को चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई.
HC ने कहा-पाकुड़ में खनन फर्जी दस्तावेज के आधार पर EC लेने वाली कंपनियों के विरुद्ध जांच पर निर्णय ले सरकार
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पाकुड़ में फर्जी दस्तावेज के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति लेकर खनन पट्टा हासिल करने वाली आठ कंपनियों...
सम्बंधित ख़बरें
