रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले सत्र के लिए होने वाले छात्रों के नामांकन पर रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में हुई. दरअसल अंबेश कुमार चौबे एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में फिलहाल 418 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन वहां शिक्षकों की कमी है और इंस्टिट्यूट का अपना कोई लाइब्रेरी नहीं है और न ही खेल का कोई मैदान है. इसके अलावा वहां कानून से जुड़ी पुस्तकों की भी कमी है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने बहस की. उन्होंने अपनी बहस में कोर्ट को बताया कि इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बायलॉज के अनुसार नहीं चल रहा है, जिससे वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य संकट में है.


