रांची: 18 वर्षीय युवती की गुमशुदगी के मामले में मां रेखा देवी द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े बोकारो एसपी से खंडपीठ ने कई सवाल किए. अदालत ने पूछा कि जब सनहा 24 जुलाई 2025 को दर्ज किया गया था, तो प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्यों हुई.अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि 4 अगस्त 2025 को प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद संबंधित थाना प्रभारी द्वारा समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

SP को कोर्ट में पेश होने का आदेश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो मामले को सीबीआई को सौंपा जा सकता है.खंडपीठ ने बोकारो एसपी को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित हों. साथ ही अदालत ने केस डायरी और लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है.
