Ranchi: रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम बस्ती में चर्चित दखल दिहानी का मामला अब देश की शीर्ष अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा है. झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दखल दिहानी का दावा करने वाले महादेव उरांव ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. महादेव उरांव ने झारखंड हाईकोर्ट के 31 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम बस्ती में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए हुए दखल दिहानी की प्रक्रिया और आदेश को खत्म कर दिया था और हाईकोर्ट में तथ्य छुपाकर याचिका दायर करने वाले महादेव उरांव के ऊपर 12 लाख रुपए का जुरमाना भी लगाया था.
10 अगस्त को सकती है अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने ने महादेव उरांव को निर्देश दिया है कि वह यह राशि उन लोगों को देंगे जिनका घर टुटा है. अदालत ने यह जुरमाना इसलिए लगाया है क्योंकि महादेव उरांव ने रिट याचिका दाखिल करते समय हस्तक्षेपकर्ताओं के साथ हुए एग्रीमेंट और उनसे पैसे लेने की जानकारी कोर्ट से क्यों छुपाई थी. अब यह मामला फिर एक बार कोर्ट के समक्ष है. सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक महादेव उरांव की याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई हो सकती है.

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