Ranchi: हरमू स्थित होटल शुभम पैलेस में देह व्यापार मामले के आरोपी और होटल मैनेजर प्रताप कुमार सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
16 जून को हुई थी छापेमारी
जानकारी के अनुसार, 16 जून को देह व्यापार की सूचना मिलने पर अरगोड़ा थाना पुलिस ने होटल शुभम पैलेस में छापेमारी की थी. कार्रवाई के दौरान दो युवतियों और तीन पुरुषों समेत होटल के मैनेजर व मालिक सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था.

मामले में अरगोड़ा थाना के तत्कालीन प्रभारी अनिल कुमार तिवारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपियों में होटल मालिक दिलीप कुमार सिंह, प्रताप कुमार सिंह, बर्नया भट्टाचार्य, आयुष कुमार, शत्रुधन लोहरा, रीना विश्वास, विकास कुमार भगत, रवि सिंह और राज सिंह शामिल हैं.
छापेमारी के बाद होटल किया गया था सील
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार संचालित किया जा रहा है. इसके बाद अरगोड़ा थाना पुलिस, डोरंडा महिला थाना पुलिस और अन्य अधिकारियों ने महिला मजिस्ट्रेट अस्मिता कुमारी की मौजूदगी में छापेमारी की थी. कार्रवाई के बाद होटल को मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील कर दिया गया था.
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