रांची : नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत 23 फरवरी, सोमवार को होने वाले मतदान के मद्देनज़र राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. झारखंड के जिन जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में इस दिन वोटिंग होगी, वहां दुकान एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. यह निर्देश श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड की ओर से जारी किया गया है. जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा 12(4) सहपठित झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 2001 के नियम 12 के तहत लागू होगी. संयुक्त श्रमायुक्त ने सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश सुनिश्चित करें, ताकि अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.


