रांची: झारखंड में 23 फरवरी को 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है. इसी के मद्देनजर 23 फरवरी को अवकाश घोषित किया गया है.

हाईकोर्ट के बाद अब जिला न्यायालयों ने भी 23 फरवरी को अवकाश घोषित करने का आदेश जारी कर अधिसूचना जारी कर दी है. गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची सिविल कोर्ट ने भी चुनाव के दिन अवकाश घोषित करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.
इन शहरों में चुनाव
बता दें कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह समेत कई प्रमुख शहरों में नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर से लेकर पार्षद पदों के लिए मतदान होना है. ऐसे में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और विशेष रूप से वकीलों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसके पूर्व राज्य सरकार ने भी मतदान के दिन (23 फरवरी) सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.

