Bokaro: बोकारो जिले की एक विशेष अदालत ने युवती की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है.
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के विरुद्ध अत्याचार से जुड़े मामले में विशेष जज गरिमा मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई.

हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया था
बताया गया कि 30 अक्टूबर 2024 को पिण्ड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी एक युवती की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद युवती के शव को कुएं में फेंक दिया गया था.
मामले में उसी गांव के निवासी उफान मांझी पर आरोप था कि उसने युवती को प्रेमजाल में फंसाया था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था. युवती द्वारा उसकी बात नहीं मानने पर आरोपी ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी.
ALSO READ: नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष जांच अभियान, 65 हजार रुपये जुर्माने की वसूली
दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज था आरोपी
जानकारी के अनुसार युवती की शादी किसी अन्य जगह तय हो गई थी, जिससे आरोपी नाराज था. वह लगातार युवती पर अपने साथ शादी करने का दबाव बना रहा था.
आरोपी ने युवती के फोन से उसके मंगेतर को वीडियो कॉल भी कराया था. इस दौरान वह युवती को प्रताड़ित करता रहा. इसके अगले दिन आरोपी के घर के पास स्थित हरिमंझी के कुएं से युवती का शव बरामद किया गया था.
