Ranchi: झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है.

ऐसी होगी आयोग की संरचना
• अध्यक्ष: राज्य सरकार में प्रधान सचिव या भारत सरकार में अपर सचिव अथवा अखिल भारतीय सेवाओं अथवा ग्रुप ‘ए’ सेवा में समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी.
• सदस्य (प्रशासन): राज्य सरकार में सचिव अथवा भारत सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी.
• तीन सदस्य: पूर्णकालिक अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे.
क्या होगी अध्यक्ष की पात्रता
राज्य सरकार में प्रधान सचिव या भारत सरकार में अपर सचिव अथवा अखिल भारतीय सेवाओं अथवा ग्रुप ‘ए’ सेवा में समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी.
सदस्य की पात्रता
राज्य सरकार में सचिव अथवा भारत सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य वेतनमान में सेवानिवृत्त अधिकारी या किसी सार्वजनिक विश्वविद्यालय में कम-से-कम 10 वर्षों तक प्राध्यापक के रूप में सेवा करने वाला सेवानिवृत्त प्राध्यापक.
क्या होंगे आयोग के कार्य
• उच्च शिक्षा में सुधार: आयोग उच्च शिक्षा में सुधार के लिए काम करेगा.
• नियुक्ति और पदोन्नति: आयोग विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार होगा.
• शैक्षणिक मानकों का निर्धारण: आयोग विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों का निर्धारण करेगा.

