Ranchi: JPSC एवं JSSC की विभिन्न नियुक्तियों में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर अपील याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज हो गई है. मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने नूतन इन्दवार समेत 22 अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
इन नियुक्ति परीक्षाओं से जुड़ा है मामला
दरअसल, यह मामला सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, पीजीटी, दंत चिकित्सक, वायरलेस इंस्पेक्टर और रेडियो इंस्पेक्टर नियुक्ति परीक्षा से संबंधित है.

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अभ्यर्थियों ने क्या कहा
प्रार्थियों की ओर से दायर अपील याचिकाओं में कहा गया था कि JPSC और JSSC ने विज्ञापनों में उनके जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया और उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया. अभ्यर्थियों का कहना था कि यदि उनके जाति प्रमाण पत्र पर विचार किया जाता, तो उनका चयन हो जाता, क्योंकि उन्हें कटऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त हुए थे.
