रांची : पांच दिनों के अंदर बिल भुगतान करने पर उपभोक्ता को मिलेगा दो फीसदी रिबेट

Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जारी आदेश में कहा है कि यदि उपभोक्ता पांच दिनों के अंदर बिजली बिल का...

Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जारी आदेश में कहा है कि यदि उपभोक्ता पांच दिनों के अंदर बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उसे बिल के भुगतान पर 2% रिबेट प्रदान की जाएगी. आयोग ने लाइसेंसी को प्रत्येक बिल पर सीडीआरएफ का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है. इसके अतिरिक्त, आयोग ने सीजीआरएफ के सदस्यों और उपभोक्ताओं के बीच मासिक संवाद आयोजित करने का भी निर्देश दिया है. आयोग ने उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले बिलों को सरल बनाने का भी निर्देश दिया है. आयोग ने वितरण निगम को सीजीआरएफ की कार्यवाही वर्चुअल मॉडल में करने के निर्देश दिए हैं.

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उपभोक्ता को नहीं देना होगा मीटर रेंट

आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के उपभोक्ता के लिए मीटर रेंट की अनुमति नहीं है. प्रीपेड मीटरिंग पर स्वीच करने के लिए संबंधित उपभोक्ता के एनर्जी चार्ज पर 3% की छूट लागू होगी और प्रीपेड मीटर के इंस्टोलेशन के एक महीने के भीतर पूरी सिक्यूरिटी डिपोजिट वापस करना होगा.

• पब्लिक इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्चिंग स्टेशन
• सौर घंटे (9:00 AM – 4:00 PM): 7.00 रुपए प्रति यूनिट (4.24% कमी)
• गैर-सौर घंटे: 8.70 रुपए प्रति यूनिट (0.80% कमी)
• ग्रीन एनर्जी टैरिफ
• प्रस्ताव: 1.21 रुपए प्रति यूनिट
• मंजूरी: 0.95 रुपए प्रति यूनिट
• रूफ टॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट ग्रॉस मीटरिंग: 4.16 रुपए प्रति किलोवाट ऑवर
• नेट मीटरिंगः 3.80 रुपए प्रति किलोवाट ऑवर

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