NEWS DESK: दिल्ली पुलिस ने अपने कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, साथ ही उन्हें भर्ती प्रक्रिया के कुछ चरणों में विशेष छूट भी मिलेगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से छूट दी जाएगी, जबकि निर्धारित शारीरिक मापदंड और मेडिकल टेस्ट पूरे करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, उनकी अधिकतम आयु सीमा में ढील भी दी गई है. आम तौर पर कांस्टेबल भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष तक आयु सीमा है, लेकिन अब पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इसके साथ ही, अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है.
इस कदम का उद्देश्य चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में रोजगार के अवसर देना और उनके अनुभव का लाभ उठाना है. दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में हुए इस संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया के अन्य निर्देश, जैसे लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक, दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे.
विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव न केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा, बल्कि सुरक्षा बलों में उनकी ट्रेनिंग और अनुभव का भी बेहतर उपयोग संभव बनेगा.
