रांची: झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और बाइक के बीच टक्कर के बाद उनकी ज़ब्त की गई कार रिलीज नहीं किए जाने के मामले को हाईकोर्ट के वकीलों ने अदालत के समक्ष रखा. जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य की DGP को ऑनलाइन और रांची के सीटी एसपी एवं डोरंडा थाना प्रभारी को कोर्ट के समक्ष कुछ देर में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि उनकी गाड़ी को रिलीज किया जाए लेकिन किसी कारण वश गाड़ी नहीं छूटी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट में हुई. बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और एक बाइक सवार की मामूली टक्कर हुई थी जिसके बाद कई घंटों तक हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ था और दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन के ऊपर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस की जाँच पर रोक लगा दी है.


