काउंसिल चुनाव में ऐसे करें वोटिंग नहीं तो रद्द हो जाएगा आपका वोट, आपके चहेते प्रत्याशी को हो जाएगा नुकसान

विनीत आभा उपाध्याय रांची: झारखण्ड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) चुनाव 2026 की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर है. होली के बहाने...

विनीत आभा उपाध्याय

रांची: झारखण्ड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) चुनाव 2026 की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर है. होली के बहाने चुनाव लैड रहे प्रत्याशी वकीलों पर डोरे डाल रहे हैं. इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि चुनाव में यदि किसी भी वोटर ने यदि पाँच से कम वोट दिए तो उनका वोट रद्द कर दिया जाएगा. क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के नियम 3(b) के मुताबिक सभी वोटरों को कम से कम पाँच प्रत्याशियों को मत देना होगा. करीब छह साल बाद हो रहे स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में राज्य भर के लगभग 25,000 से अधिक अधिवक्ताओं वोटिंग करेंगे. झारखंड में चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया 15 मार्च 2026 तक पूरी की जानी है और इस बार मतदान की तिथि 12 मार्च को निर्धारित की गई है. स्टेट बार काउंसिल का चुनाव वरीयता क्रम के आधार पर होता है. यह चुनाव बैलट पेपर के माध्यम से होगा. वोटरों को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम के आगे 1, 2, 3, 4 लिखकर अपनी प्राथमिकता बतानी होगी. जिस उम्मीदवार को वोटर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसके नाम के आगे 1 लिखना होगा. दूसरे पसंदीदा के आगे 2 लिखना होगा और इसी तरह अन्य प्रत्याशियोब को वरीयता देनी होगी. वोटरों को वरीयता केवल अंकों में ही देनी होनी चाहिए. अगर वोटर एक, दो या शब्दों में वरीयता लिखते हैं तो वोट रद्द किया जा सकता है.इस बार कुल 23 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा.25 में से 2 सीटें को-ऑप्शन से भरी जाएंगी.

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