हजारीबाग: अपात्र राशन कार्ड धारियों पर अब होगी सख्त कार्रवाई, सत्यापन में कई नाम चिन्हित, गलत तरीके से लिया गया राशन भी वसूलेगा विभाग

Hazaribagh: जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ लेने वाले अपात्र राशन कार्डधारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसने...

Hazaribagh: Strict action will now be taken against ineligible ration card holders; several names have been identified during verification, and the department will also recover the cost of rations obtained improperly.

Hazaribagh: जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ लेने वाले अपात्र राशन कार्डधारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान ऐसे कई लाभुक चिन्हित किए गए हैं, जो निर्धारित पात्रता की श्रेणी में नहीं आते. इसके बावजूद जनवितरण प्रणाली की दुकानों से सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं. अब विभाग ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने की तैयारी में है. विष्णुगढ़ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सौरभ प्रकाश ने बताया कि राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान विभिन्न मानकों के आधार पर लाभुकों की जांच की जा रही है. जांच में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जो पात्रता की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं. विभाग की ओर से ऐसे राशन कार्डों का सत्यापन कर उन्हें नियमानुसार विलोपित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की भी जांच

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार सत्यापन में ऐसे लाभुक भी चिन्हित किए गए हैं, जो आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं या जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं. इसके अलावा सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले तथा निर्धारित मानकों के अनुसार चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों के राशन कार्डों की भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड का लाभ केवल निर्धारित पात्रता रखने वाले परिवारों को ही मिलना चाहिए. अपात्र लोगों के राशन कार्ड के कारण वास्तविक जरूरतमंद लाभुक सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं.

एक से अधिक राशन कार्ड मिले तो होगा विलोपन

सत्यापन के दौरान यदि किसी परिवार या लाभुक के नाम पर एक से अधिक अथवा डुप्लीकेट राशन कार्ड पाए जाते हैं, तो ऐसे कार्डों को भी नियमानुसार विलोपित किया जाएगा. विभाग की ओर से राशन कार्डों में दर्ज विवरण का सत्यापन कर अपात्रता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

अपात्र होकर राशन लेने वालों से होगी वसूली

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सौरभ प्रकाश ने स्पष्ट किया कि निर्धारित पात्रता नहीं रखने के बावजूद सरकारी राशन का लाभ लेने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लाभुकों से पूर्व में प्राप्त खाद्यान्न अथवा सरकारी लाभ की नियमानुसार वसूली भी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सत्यापन का उद्देश्य किसी पात्र लाभुक को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ सही एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है. विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है.

पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता

प्रशासन की इस पहल से प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्डधारियों के बीच हलचल बढ़ गई है. आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्डों की पात्रता की जांच के साथ-साथ डुप्लीकेट एवं अपात्र कार्डों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है. विभाग ने लाभुकों से अपने राशन कार्ड में दर्ज जानकारी सही रखने तथा पात्रता नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाने की अपील की है. विभाग का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी राशन का लाभ पात्र परिवारों तक ही पहुंचेगा और अपात्र होकर योजना का लाभ लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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