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गुमला : शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर, डीसी के निर्देश पर एक्शन में आए पदाधिकारी

Gumla: गुमला उपायुक्त के निर्देश पर गुमला शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी...

Gumla: गुमला उपायुक्त के निर्देश पर गुमला शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, थाना प्रभारी, मोटरयान निरीक्षक और सार्जेंट मेजर-सह-यातायात पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में शहर में बढ़ती भीड़-भाड़, विद्यार्थियों के विद्यालय आने-जाने में हो रही असुविधा, भारी वाहनों के अनियंत्रित प्रवेश, सवारी गाड़ियों के निर्धारित स्थानों के बाहर रुकने, ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों द्वारा जाम की स्थिति उत्पन्न किए जाने जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

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भारी वाहनों की शहर में नो एंट्री

बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुविधा एवं यातायात दबाव को देखते हुए प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक शहर में नो-एंट्री व्यवस्था लागू की जाएगी. इस अवधि में भारी वाहनों एवं मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय का उल्लेख करते हुए पुगू करमडीपा, सिलम बाईपास, लोहरदगा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास और उर्मी चौक में नो-एंट्री बोर्ड लगाए जाएं. साथ ही चयनित स्थानों पर स्लाइडर लगाते हुए रोस्टर के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया.

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वाहनों के अनियंत्रित ठहराव पर सख्ती के निर्देश

सवारी वाहनों के अनियंत्रित ठहराव पर भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया. इस संबंध में बताया गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 एवं 179 के तहत निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त अन्यत्र वाहन रोकने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा. पुनरावृत्ति की स्थिति में दोगुनी राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गुमला को निर्देशित किया गया कि टेम्पो एवं ई-रिक्शा से टोकन शुल्क की वसूली केवल निर्धारित स्थानों पर ही कराई जाए. बसों का टोकन बस डिपो के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही लिया जाए. साथ ही संबंधित वेंडरों को इस आशय का नोटिस निर्गत करने तथा निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में जुर्माना वसूली एवं लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी, अनुशासित और नागरिक हितों के अनुरूप बनाने पर बल दिया गया.

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