सिमडेगा: एडीजे की अदालत ने आज बानो थाना कांड संख्या 46/1994 के तहत हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी लच्छू बड़ाइक को आजीवन कारावास 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई.
बताया गया कि बानो थाना क्षेत्र के जामटोली बाजार में 22 दिसंबर 1994 की शाम में मैनेजर साहू नामक व्यक्ति को लच्छू बड़ाइक और इसके चार अन्य साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर लच्छू बड़ाइक अपने साथियों के साथ मिलकर मैनेजर साहू को लाठी से पीट पीट कर मार डाला था. घटना के बाद पुलिस ने लच्छू बड़ाइक और इसके साथियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
अदालत द्वारा लच्छू के दो अन्य साथियों को इस मामले में पहले सजा सुनाई जा चुकी है. आज इस मामले में लच्छू बड़ाइक को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने को सजा सुनाई.
