Ranchi: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर घर पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की जानकारी वाला स्टीकर लगाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि इसके लिए क्षेत्र में जाकर भौतिक सत्यापन भी किया जाए. निर्वाचन सदन से शुक्रवार को आयोजित ऑनलाइन बैठक में उन्होंने कहा कि जिन घरों का मकान नंबर नहीं है, उन्हें बीएलओ द्वारा नोशनल नंबर दिया जाए. साथ ही बीएलओ रजिस्टर में घर का नंबर, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सदस्यों का विवरण और परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होना अनिवार्य है.
मतदाताओं की पहचान कर मैपिंग की जाए : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
उन्होंने निर्देश दिया कि डोर टू डोर स्टीकर चिपकाने के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान कर मैपिंग की जाए, जिनका अब तक गहन पुनरीक्षण में समावेश नहीं हो पाया है. एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची को सिस्टम के माध्यम से शत-प्रतिशत सत्यापित कर साफ किया जाए, ताकि मतदाता सूची त्रुटिरहित बन सके. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि उक्त सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से अभिप्रमाणित कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों के नजरी नक्शे की सॉफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए गए.
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एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं रहे वंचित : के. रवि कुमार
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसे लक्ष्य बनाकर कार्य करें. लंबित मैपिंग कार्यों को शीघ्र पूरा करने के साथ-साथ गलत मैपिंग की भी सघन जांच की जाए, ताकि पुनरीक्षण के दौरान त्रुटियां न्यूनतम रहें. साथ ही ‘बुक ए कॉल’ सुविधा के तहत प्राप्त मतदाताओं के कॉल का 48 घंटे के भीतर शत-प्रतिशत कॉलबैक कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ट्रेनिंग नोडल देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर सहित सभी जिलों के अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए.
