Ranchi: रांची के रिम्स (RIMS) में लगभग 7 एकड़ अधिग्रहित जमीन की फर्जीवाड़े के जरिए खरीद-बिक्री करने के आरोपी राजकिशोर बड़ाइक को ACB की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रांची ACB की विशेष कोर्ट ने राजकिशोर बड़ाइक को बेल देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. राजकिशोर बड़ाइक की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अप्रेल महीने में राजकिशोर और कार्तिक समेत 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

16 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी रडार पर
यह मामला फर्जी वंशावली बनाकर सरकारी जमीन बेचने से जुड़ा है, जिसमें 16 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी रडार पर हैं. ACB ने फर्जी वंशावली तैयार करने वाले कार्तिक बड़ाइक, राज किशोर बड़ाइक, चेतन कुमार और राजेश कुमार झा को गिरफ्तार किया है. अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि भू-माफियाओं ने 1964-65 में अधिग्रहित रिम्स की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी संपत्ति बताकर बिल्डरों को करीब 31 लाख रुपये में बेचा था. इस संबंध में ACB ने कांड संख्या 1/2026 दर्ज की है.
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