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गौतम अखौरी हत्याकांड: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 60 हजार का लगा जुर्माना

रांची: दुमका जिले के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक अखौरी धनंजय कुमार सिन्हा के बेटे गौतम अखौरी हत्याकांड मामले में आरोपी जनक प्रसाद को...

Dumka
सांकेतिक तस्वीर

रांची: दुमका जिले के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक अखौरी धनंजय कुमार सिन्हा के बेटे गौतम अखौरी हत्याकांड मामले में आरोपी जनक प्रसाद को आज अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

2014 को फिरौती के लिए किया था किडनैप

बता दें कि 4 मई 2014 को फिरौती के लिए गौतम अखौरी को किडनैप किया गया था. हालांकि बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी. उसका शव नेतरहाट से बरामद किया गया था. इस मामले में गौतम के पिता अखौरी धनंजय सिंह ने मई  2014 को पंडरा ओपी में मामला दर्ज कराया था. उन्होंने अपने आवेदन में बताया था, कि वह जब दुमका से रांची लौट रहे थे तो आरोपी द्वारा उनके फोन पर पुत्र के किडनैपिंग और फिरौती संबंधी जानकारी दी गई थी. उनसे पांच लाख रुपए की मांग की गई थी.

फिरौती मिलने के बाद कर दी गई थी हत्या 

वहीं पुलिस को सूचना देने पर उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. पिता अखौरी ने किडनैपर के अनुसार शाम 5:00 बजे स्कूल बैग में 5 लाख रुपए लेकर कचहरी चौक पहुंचे थे, जहां 9:00 बजे उनसे पैसे लेकर उनके पुत्र को वापस घर भेज दिए जाने का भरोसा भी दिलाया गया था. हालांकि बाद में उनके बेटे का शव मिला. वहीं, अपहरणकर्ता द्वारा किए गए फोन के आवाज का मिलान किए जाने पर उनके पड़ोसी जनक प्रसाद के रूप में हुई जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर छानबीन की.

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