नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी घोषणा, 23 फरवरी को रांची और बुण्डू में रहेगा पूर्ण अवकाश

रांची: नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने अहम सूचना जारी की है. 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को मतदान...

nagar nikay chunav
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रांची: नगर पालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने अहम सूचना जारी की है. 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को मतदान के दिन रांची जिले के दो नगर निकाय क्षेत्रों राँची नगर निगम और नगर पंचायत बुण्डू में पूर्ण अवकाश रहेगा. यह आदेश झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 886 एवं 887 (दिनांक 13.02.2026) के आधार पर जारी किया गया है. यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित किया गया है.

 क्या-क्या रहेगा बंद?

  • मतदान वाले दिन यानी 23 फरवरी (सोमवार) को
  • सभी सरकारी कार्यालय
  • सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
  • सभी दुकानें और निजी प्रतिष्ठान
  • पूरी तरह बंद रहेंगे.

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 कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई मतदाता नगर निकाय क्षेत्र में रहता है, लेकिन बाहर की किसी फैक्ट्री, दुकान या संस्थान में काम करता है, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) देना अनिवार्य होगा. डेली वेज (Daily Wage) और कैजुअल वर्कर को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लागू होगी.
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प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं.

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