Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 02/2025 को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. इस संबंध में अभ्यर्थी अर्पणा कुमारी एवं अन्य द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसे अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है.
रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध कराने का किया गया अनुरोध
याचिका में कहा गया है कि आयोग ने याचिकाकर्ताओं सहित हजारों अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं कराई है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है. इस असमान व्यवहार के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर नहीं मिल पाया, जो उनके वैधानिक एवं मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है.
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है, कि आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह अविलंब सभी याचिकाकर्ताओं की रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध कराए तथा उन्हें उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु पर्याप्त एवं उचित समय प्रदान करे.
साथ ही यह भी प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए, ताकि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विधि-सम्मत तरीके से संपन्न हो सके.
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