Ranchi : रांची जिला बार एसोसिएशन RDBA ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है. इन निर्देशों के जरिये अधिवक्ताओं और लिपिकों के हितों की रक्षा और कार्यस्थलों पर होने वाली अनियमितताओं को रोकने का प्रयास किया जायेगा. एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अदालती परिसरों में किसी भी प्रकार की परेशानी या अनुचित मांग का सामना करने पर केवल लिखित शिकायत को ही आधिकारिक माना जाएगा.
एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में दी गई सूचना के मुताबिक अगर किसी अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को सिविल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट या अन्य किसी न्यायिक कार्यालय में कार्य करने के दौरान कठिनाई आती है तो उन्हें चुप रहने और मौखिक शिकायत करने के बजाय एसोसिएशन को लिखित शिकायत करना चाहिये. शिकायत में वकील का लेजर नंबर और झारखंड स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ साथ आधार कार्ड की प्रति भी लगाने का निर्देश वकीलों को दिया गया है. एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल, मुकेश कुमार केशरी और संजय कुमार विद्रोही के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि वकीलों से मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा और एसोसिएशन अधिवक्ताओं के हित में और भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा.
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