Ranchi: हथियार के बल पर 58 हजार रुपए की लूट के मामले में जेल में बंद आरोपी नारायण उरांव को राहत नहीं मिली. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. लूटकांड की घटना 2 अगस्त 2019 की है. विलियम खलखो मांडर के अलग-अलग इलाकों में गैस वितरण कर लौट रहा था. करगे रोड स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर आगे पहुंचा ही था कि तभी दो मोटर साइकिल पर सवार 4 अपराधियों ने रोका और हथियार का भय दिखाकर 58 हजार रुपए लूटकर फरार हो गया. मामले में ट्रायल फेस कर रहे 5 आरोपी विनोद मुंडा, कुलदीप उरांव, विनोद महली, विकास उरांव और कारो चेतन साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुका है. वहीं नारायण उरांव को बाद में मांडर पुलिस ने आरोपी बनाया था.
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शराब तस्करी के आरोपी को बेल नहीं
वहीं एक दूसरे मामले में शराब की अवैध तस्करी करने के मामले में आरोपी रूपेश कुमार शर्मा को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. मामला 30 अप्रैल 2026 को धुर्वा थाना क्षेत्र का है. धुर्वा-हटिया थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर -3 के मजदूर यूनियन ऑफिस के पास एक कार से शरब की अवैध तस्करी की जा रही है. 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक कार में शराब भरी हुई थी. मिस्त्री से कार का लॉक खोलने पर 10 पेटी ब्लेंडर प्राइड, 3 पेटी सिग्नेचर और 45 पीस लंदन वेवरेज ब्रांड की शराब बरामद की गई थी. वही मौके से भाग रहे दो में से एक रूपेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरा आरोपी भागने में सफल हो गया था.
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