रांची: झारखंड में आगामी होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी जिलों के डीसी-एसपी पत्र लिखकर विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. इस साल तीन मार्च को होलिका दहन और चार मार्च को होली मनाया जाएगा. विशेष बात यह है कि वर्तमान में मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान माह भी चल रहा है. शाम के समय जहां एक ओर इफ्तार का समय होता है, वहीं दूसरी ओर होली मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं.ऐसे में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है.

असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर निगरानी:
फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.नफरत फैलाने वाले ग्रुप एडमिन के नाम और मोबाइल नंबरों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा दूसरे संप्रदाय के लोगों पर जबरन रंग डालने या धार्मिक स्थलों के पास हुड़दंग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी.
Also Read : चतरा विमान हादसा: रेड बर्ड एयरवेज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, थाना में शिकायत
विवादित स्थलों का डेटा और घटनाओं का जानकारी जुटाने का निर्देश:
साल 2021 से 2025 के दौरान होली पर हुई सांप्रदायिक घटनाओं का पूरा विवरण तैयार करने को कहा गया है. जिन क्षेत्रों में पहले लाउडस्पीकर या डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ है, वहां विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा त्योहार के दौरान अवैध और नकली शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं. होलिका दहन के समय असामाजिक तत्वों द्वारा किसी की झोपड़ी, गुमटी या दुकान में आग लगाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सघन गश्ती की जाएगी.
Also Read : चाईबासा: सारंडा के जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए आईईडी ब्लास्ट में कोबरा के कमांडेंट घायल.
स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की अपील की गई है:
जिला और थाना स्तर पर जल्द से जल्द शांति समिति की बैठकें आयोजित कर स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की अपील की गई है. पशु तस्करी, अवैध पशुवध और प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति त्योहार की समाप्ति तक सुनिश्चित की जाएगी.

