Ranchi: हाल ही में संपन्न हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य सह अधिवक्ता महेश तिवारी की अपील याचिका पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. अधिवक्ता महेश तिवारी की अपील पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अंबुज नाथ ने यह फैसला सुनाया.
महिला अधिवक्ता से अभद्रता एवं मारपीट मामले में दोषी करार
दरअसल, अधिवक्ता महेश तिवारी को हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट सह महिला अधिवक्ता से अभद्रता एवं मारपीट मामले में दोषी करार दिया गया है. दोषी करार दिए जाने के बाद एक तरफ झारखंड स्टेट बर काउंसिल की ओर से उनका लाइसेंस रद्द किए जाने का फैसला लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर स्टेट बर काउंसिल में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए मामले पर भी संकट गहरा रहा था. ऐसे में आज अपील खारिज होते ही महेश तिवारी के प्रतिद्वंद्वी रहे प्रयाग महती को स्वतः स्टेट बर काउंसिल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया. मामले में रेस्पोंडेंट की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा, वहीं महेश तिवारी की तरफ से भी अधिवक्ता एम ए नियाजी पक्ष रख रहे थे.

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