SAURAV SINGH

Ranchi: झारखंड में अब सभी थाना प्रभारियों के लिए एफआईआर और फाइनल फॉर्म पर ई-साइन करना अनिवार्य हो गया है. इसको लेकर डीजीपी के आदेश के बाद आईजी मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है.
झारखंड पुलिस विभाग ने डिजिटलाइजेशन और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य के सभी थाना प्रभारियों के लिए अब एफआईआर और फाइनल फॉर्म पर आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर (ई-साइन) करना अनिवार्य कर दिया गया है.
CCTNS और C-DAC के माध्यम से मिली सुविधा
इस सरकारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है.
सीसीटीएनएस में इसके सफल परीक्षण के बाद अब इसे झारखंड के सभी थानों में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है.
कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य है ई-साइन
आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कानूनी वैधता पर कोई सवाल नहीं है.
आईटी एक्ट 2000 के तहत इस ई-साइन को पूर्ण विधिक मान्यता प्राप्त है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 87 के तहत इसे माननीय न्यायालयों में स्वीकार्य माना गया है.
कोर्ट के साथ ऑनलाइन इंटीग्रेशन और नया नियम
सीसीटीएनएस का एकीकरण पहले ही न्यायालयों के सीआईएस (Court Information System) के साथ किया जा चुका है, इसलिए एफआईआर और फाइनल फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सीधे ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट को प्राप्त हो रही है.
इस नए आदेश के लागू होने के बाद की मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार होगी
- आदेश जारी होने की तिथि से सभी थाना प्रभारियों के लिए IIF-1 (FIR) और IIF-5 (Final Form) पर अपना ई- साइन करना 100 प्रतिशत अनिवार्य होगा.
- कोर्ट को केवल ई-साइन की हुई एफआईआर और फाइनल फॉर्म की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या हार्ड कॉपी भेजी जाएगी. वर्तमान में IIF-5 (Final Form) में केस के अनुसंधानकर्ता के लिए ई-साइन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके प्रिंटेड प्रति पर अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने वास्तविक हस्ताक्षर किए जाएंगे.
- इस नई व्यवस्था को जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू करने के लिए सभी एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है. उन्हें आदेश दिया गया है कि वे अपने स्तर से सभी थाना प्रभारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करें ताकि इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.
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