Hazaribagh: नगर निगम हजारीबाग क्षेत्र के उन भवन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्होंने बिना स्वीकृत नक्शे के भवनों का निर्माण कराया है. राज्य सरकार की ‘झारखंड भवन नियमितीकरण योजना-2026’ के तहत ऐसे अनधिकृत निर्माणों को कानूनी मान्यता दिलाने की प्रक्रिया जारी है. नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी संपत्ति को वैध कराने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें. नगर आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में बिना स्वीकृत भवन नक्शे के निर्मित मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य भवनों को नियमित करने का प्रावधान किया गया है. इससे भवन मालिकों को भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

25 जून है आवेदन की अंतिम तिथि
नगर निगम के अनुसार, भवन नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक नागरिक अपने नजदीकी मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट या इंजीनियर की सहायता से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
संपत्ति को मिलेगा कानूनी संरक्षण
नगर आयुक्त ने कहा कि नियमितीकरण के बाद भवनों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, जिससे संपत्ति के स्वामित्व, बैंक ऋण, खरीद-बिक्री और अन्य प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी. उन्होंने भवन मालिकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन कर प्रक्रिया पूरी करें.
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जन-जागरूकता बढ़ाने की अपील
नगर आयुक्त ने सभी सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों एवं शहरवासियों से इस महत्वपूर्ण सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप समूहों और अन्य माध्यमों से जानकारी साझा कर यह सुनिश्चित करें कि नगर निगम क्षेत्र का कोई भी नागरिक इस महत्वपूर्ण अवसर से वंचित न रह जाए. नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस योजना के माध्यम से शहर में अनधिकृत निर्माणों का नियमन होगा और शहरी विकास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी. ऐसे में भवन मालिकों के लिए यह अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण और संभवतः अंतिम अवसर माना जा रहा है.
