Ranchi : वर्ष 2021 में रांची के किशोरगंज चौक में सीएम के काफिले को रोकने का प्रयास करने और प्रदर्शन करने से जुड़े केस में रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए भैरव सिंह समेत अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के अपर प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में चला. घटना को लेकर वर्ष 2021 में सुखदेवनगर थाना में पदस्थापित एएसआई सदानंद कुमार के बयान पर 72 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.
सुनियोजित काफिले के तहत किया गया था हमला
4 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था. इसी दौरान किशोरगंज चौक के पास उपद्रवियों के झुंड ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी. हालांकि रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सीएम के काफिले को रूट डायवर्ट कर दिया था. इस संबंध में सुखदेवनगर थाना में कांड संख्या 5/2021 दर्ज की गई थी. सिविल कोर्ट से बरी किये जाने से भैरव सिंह को बड़ी राहत मिली है. इस केस के बाद भैरव सिंह को जेल भी जाना पड़ा था.

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