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पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश – ACP व MACP के लिये जरूरी मानक समाप्त, सीधे मिलेगा लाभ

Ranchi : झारखंड के पुलिसकर्मियों को एसीपी व एमएसीपी का लाभ मिलेगा. इस लाभ को पाने में आने वाली अड़चनों को समाप्त...

पुलिसकर्मियों को एसीपी व एमएसीपी का लाभ

Ranchi : झारखंड के पुलिसकर्मियों को एसीपी व एमएसीपी का लाभ मिलेगा. इस लाभ को पाने में आने वाली अड़चनों को समाप्त कर दिया गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एसीपी व एमएसीपी का वित्तीय लाभ देने के रास्ते में आने वाली पुरानी अड़चनों को खत्म कर दिया है. इस संबंध में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, अब पुलिसकर्मियों को इस योजना का लाभ देने के लिए पूर्व से निर्धारित मानक बाधा नहीं बनेंगे. ये मानक अनिवार्य योग्यता, पात्रता और प्रशिक्षण आदि है. जो अब बाधक नहीं माना जाएगा. नए आदेश के तहत विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द एसीपी और एमएसीपी योजना का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाये.

हाईकोर्ट में दी गयी थी चुनौती

बता दें कि एसीपी व एमएसीपी का वित्तीय लाभ देने के लिए प्रोन्नति के बराबर उच्च शैक्षणिक योग्यता और ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया था. इस व्यवस्था को झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 16 अगस्त 2024 को इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस मुख्यालय की इन शर्तों को अनुचित मानते हुए निरस्त कर दिया था.

 

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