Ranchi: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची द्वारा आगामी 12 सितंबर, (शनिवार) को व्यवहार न्यायालय, रांची परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से कार्य समाप्ति तक आयोजित होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को नि:शुल्क, सुलभ एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है. प्राधिकार ने स्पष्ट किया है कि पक्षकार 12 जुलाई, 2026 से 11 सितंबर, 2026 तक न्यायालय एवं स्थायी लोक अदालत के समक्ष समझौता पूर्व बैठक में उपस्थित होकर अपने-अपने मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करा सकते हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.
लोक अदालत में निस्तारित होने वाले प्रमुख मामले
न्यायालय में लंबित मामले: चेक बाउंस से संबंधित वाद, सुलहनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, सभी प्रकार के दीवानी (सिविल) मामले, विद्युत अधिनियम के वाद, पारिवारिक विवाद, राजस्व न्यायालय में लंबित मामले, उपभोक्ता संरक्षण फोरम एवं सर्टिफिकेट केस, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी वाद, रेलवे न्यायालय में लंबित मामले तथा माप-तौल, वन विभाग, उत्पाद विभाग व ट्रैफिक चालान से जुड़े छोटे आपराधिक वाद.
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प्री-लिटिगेशन मामले: बैंक ऋण (लोन) वसूली, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के मामले, बीएसएनएल से जुड़े मामले, वाटर एवं होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल विवाद, बीमा कंपनी के दावों से संबंधित मामले, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद, सर्विस से संबंधित मामले एवं अन्य सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन विवाद.
आम लोग टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं
नि:शुल्क कानूनी सहायता व अधिक जानकारी के लिए आम लोग टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा न्याय सदन (ए.जी. ऑफिस के समीप, डोरंडा, रांची) के फोन नंबर 0651-2481520, 2482392 या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दूरभाष 0651-2223351 तथा ई-मेल dlsaranchi@gmail.com के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
