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43 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार पांच आरोपी दोषी करार, सजा पर सुनवाई 12 अगस्त को

Ranchi: AJC देवाशीष महापात्रा की अदालत ने 43 किलो गांजा के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. उनकी...

रांची सिविल कोर्ट
रांची सिविल कोर्ट

Ranchi: AJC देवाशीष महापात्रा की अदालत ने 43 किलो गांजा के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. उनकी सजा की बिंदु पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी. जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें विक्की कुमार उर्फ बाहुबली, जितेंद्र गिरी, अजीत यादव, मनीष कुमार, ब्रजेश किशोर उर्फ सोनू शामिल है, जबकि एक नाबालिग का मामला जुवनाइल कोर्ट में चल रहा है. मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अभियोजन की ओर से बहस की. अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए. मामला वर्ष 2020 का है.

दो गाड़ियों से बरामद हुआ था 43 किलो गांजा

2 अक्टूबर 2020 को दो गाड़ियों से ओरमांझी टोल प्लाजा के समीप 43 किलो गांजा जप्त किया गया था. मामले में एक नाबालिग सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गाड़ियों की तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से कुल 43 किलो गांजा बरामद हुआ था. गिरफ्तार आरोपियों में विक्की कुमार उर्फ बाहुबली, जितेंद्र गिरी, अजीत यादव, ब्रजेश कुमार उर्फ सोनू और मनीष कुमार शामिल है, जबकि एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है.

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