Hazaribagh: नगर निगम हजारीबाग ने शहरी क्षेत्र में बिना अनुज्ञप्ति संचालित हो रहे लॉज और हॉस्टलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ‘धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, होटल, हॉस्टल, लॉज निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली-2013’ के तहत नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी लॉज और हॉस्टलों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है.
बाबू गांव चौक और कृष्णापुरी में चला निरीक्षण अभियान
नगर आयुक्त के निर्देश पर 24 जून को नगर निगम की विशेष टीम ने बाबू गांव चौक और कृष्णापुरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान करीब 20 से 30 लॉज और हॉस्टलों का भौतिक सत्यापन किया गया. निरीक्षण के दौरान संचालकों को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए.

नगर आयुक्त ने जारी की सख्त चेतावनी
नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी लॉज और हॉस्टल संचालक शीघ्र ही निगम से अपनी आधिकारिक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस नहीं लेने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नियमों के पालन की अपील
नगर निगम प्रशासन ने संचालकों से अपील की है, कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को नियमानुसार अद्यतन कर जल्द से जल्द लाइसेंस प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े.
अभियान में ये अधिकारी रहे शामिल
विशेष जांच एवं जागरूकता अभियान में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल पांडे, सिटी मैनेजर उपेंद्र कुमार, तहसीलदार सूरज कुमार एवं तहसीलदार उदयराम सहित नगर निगम की टीम मौजूद रही. नगर निगम की इस पहल को शहर में संचालित हॉस्टलों और लॉजों के नियमन तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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