Ranchi: राजधानी रांची में अग्नि सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. नगर निगम ने आम सूचना जारी करते हुए कहा है कि निगम क्षेत्र के ऐसे सभी भवन, जिनके लिए झारखंड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) के तहत अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/वैधता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, वे अगले 7 दिनों के भीतर इसे प्राप्त करना सुनिश्चित करें. नगर निगम ने विशेष रूप से बहुमंजिली इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों और रेस्टोरेंट भवनों के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अग्निशमन विभाग से आवश्यक NOC प्राप्त कर नियमों का पालन करें.
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्निशमन विभाग का NOC प्राप्त नहीं करने वाले भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है. साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 एवं झारखंड भवन उपविधि-2016 की संबंधित धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई भी शुरू की जाएगी.

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उप नगर आयुक्त ने जारी की सूचना
यह आम सूचना 25 जून 2026 को रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त की ओर से जारी की गई है. नगर निगम ने भवन मालिकों और संस्थानों से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए समय पर आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.

मुख्य बातें
- अग्निशमन विभाग का NOC/वैधता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य.
- बहुमंजिली भवन, स्कूल, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट पर विशेष जोर.
- NOC लेने के लिए 7 दिनों की समय-सीमा.
- नियमों की अनदेखी पर भवन सील करने सहित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी.
- सूचना रांची नगर निगम द्वारा 25 जून 2026 को जारी.


