Ranchi: भोला गिरोह के सरगना कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई. अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 सप्ताह का समय दिया. बता दें कि इससे पहले भी प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई थी, जिसमें 1000 कास्ट लगाया गया था. इस बार समय मांगने पर 2000 कास्ट लगेगा. गैंगस्टर विकास तिवारी का यह मामला हजारीबाग के गिद्दी थाने का है. रंगदारी एवं भयदोहन से जुड़े मामले में कांड संख्या 56/2024 दर्ज किया गया था.
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